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हिंदी न्यूज़ उत्तर प्रदेशयोगी के कद्दावर मंत्री नंद गोपाल नंदी मारपीट और हमले की कोशिश में दोषी करार, एक साल सजा और जुर्माना
योगी के कद्दावर मंत्री नंद गोपाल नंदी मारपीट और हमले की कोशिश में दोषी करार, एक साल सजा और जुर्माना
योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को बुधवार को तगड़ा झटका लगा है। नंदी को आठ साल पुराने मारपीट और जानलेवा हमले की कोशिश के मामले में दोषी करार देते हुए सजा के साथ जुर्माना लगाया है।
Yogesh Yadavविधि संवाददाता,प्रयागराजWed, 25 Jan 2023 04:45 PM
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योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को बुधवार को तगड़ा झटका लगा है। नंदी को आठ साल पुराने मारपीट और जानलेवा हमले की कोशिश के मामले में दोषी करार देते हुए सजा के साथ जुर्माना लगाया है। नंदी समेत तीन लोगों को सजा सुनाई गई है। एक अन्य आरोपी को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया गया है। नंदी पर दलित उत्पीड़न का भी मामला था लेकिन उस आरोप से दोषमुक्त किया गया है। फैसला सुनाए जाने के वक्त नंदी समेत चारों आरोपित न्यायालय में उपस्थित थे। सजा के साथ ही मंत्री को जमानत भी दे दी गई है।
एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश डॉ दिनेश चंद्र शुक्ल के समक्ष जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरी और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार वैश्य के साथ नंदी के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनकर फैसला सुनाया गया। नंदी को धारा 147 हंगामा या उपद्रव में 1 वर्ष की सजा और 5 हजार जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही 149/323 भीड़ जुटाना और हमले मारपीट के मामले में 6 माह की सजा और 5 हजार जुर्माना लगाया गया है।
यह रहा मामला
2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान नंदी कांग्रेस से लोकसभा के उम्मीदवार थे। उनके खिलाफ वेंकटरमण शुक्ल ने तीन मई 2014 को मुट्टीगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि नंदी के ललकारने पर सपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई। दलितों पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया गया और जान से मारने की नियत से फायर किया गया था।